नई दिल्ली (महानाद) : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत का दरवाजा बंद कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत का आदेश पारिीत कर दिया था, लेकिन ईडी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे देते हुए सुनवाई आज मंगलवार तक के लिए टाल दी थी।
आज मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया।
अब अरविंद केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई नहीं की कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है या तो वहां से अपनी याचिका वापिस लीजिए या कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए।
Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.
I’ve learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to make this sort of fantastic informative site.