विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : रक्षा बंधन के दिन मानपुर रोड पर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की चपेट में आने से 23 वर्षीय आकाश पाल की मौत के बाद आज मेयर दीपक बाली व नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट के साथ मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा।
मेयर बाली ने कहा कि हादसे में आकाश की असमय मौत का बेहद दुखद है। घटना के बाद मृतक के परिवार ने जिस संयम और समझदारी का परिचय दिया, वह उल्लेखनीय है। परिवार की ओर से घटना के दिन भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की मांग नहीं की गई थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि और नगर निगम का मेयर होने के नाते वह पीड़ित परिवार की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार के एक सदस्य को नियमानुसार नौकरी उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर संबंधित स्तर पर भेजी जाएगी। मेयर बाली ने कहा कि आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है और संबंधित कंपनी के प्रबंधन से बातचीत की जाएगी।
मेयर दीपक बाली ने बताया कि मृतक के परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए सहायता केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। आकाश की माता की तबीयत भी खराब बताई गई है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उनके उपचार और परिवार की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरसंभव सहयोग किया जाएगा। इस दौरान मेयर ने परिवार को भरोसा दिलाया कि नगर निगम प्रशासन इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे कठिन समय में पीड़ित परिवार का साथ दिया जाए।
परिजनों ने मेयर बाली द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने और परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया। मेयर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और परिवार की सहायता के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, पार्षद पुष्कर बिष्ट आदि मौजूद रहे।
आपको बता दें कि दिनांक 28 अगस्त 2026 को नगर निगम के कूड़ा वाहन ने पॉलीटेक्निक के पास बुलेट सवार आकाश पाल को टक्कर मार दी थी। जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर कुडा गाड़ी के अज्ञात चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 106(1), 324(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।



