आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : दहेज में मोटरसाइकिल व 50 हजार रुपये न मिलने से नाराज पति ने अपने घर वालों के उकसाने पर पनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता कि तहरीर के आधार पर पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों कि गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए है।
मौहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी रोशनी पुत्री खलील अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 जुलाई 2018 को उसका निकाह मौहल्ला हजरत नगर निवासी शकील अहमद पुत्र अकील अहमद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ दिन तो ठीक-ठाक बीते लेकिन इसके बाद दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की डिमांड की जाने लगी। न मिलने पर पीड़िता को ससुरालियों द्वारा बुरी तरह उत्पीड़न किया जाने लगा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायतें भी हुई लेकिन आरोपी ससुरालवाले हरकतों में बाज नहीं आए।
मामला महिला हेल्पलाइन में आने पर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए दंपत्ति को अलग किराए के मकान में रहने के लिए कहा गया। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि समझौते का उल्लंघन करते हुए पति द्वारा दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते 21 फरवरी को लगभग 11ः30 बजे ससुराल वालों के उकसाने पर पति ने उसे असंवैधानिक रूप से तीन तलाक देकर एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। यहां बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तलाक-ए-विद्दत पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति शकील अहमद पुत्र अकील अहमद, शमीम बानो पत्नी अकील अहमद, आफरीन पुत्री अकील अहमद तथा अकील अहमद पुत्र हनीफ अहमद के खिलाफ धारा 498 ए 323 आईपीसी के अलावा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।