रुद्रपुर (महानाद) : सब्सिडी वाला लोन दिलाने के नाम एक दलाल ने पीएसी चालक गरीब दास से 3,75,402 रुपये ठग लिये। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
प्रीत विहार, फाजलपुर, महरौला, रुद्रपुर निवासी गरीब दास पुत्र स्व. रामलाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह पीएसी 46 बटालियन में चालक के पद पर कार्यरत है। पिछले वर्ष जून 2024 में वह अपने पुत्र कृपा शंकर का सेन्टर कास्ट सर्टिफिकेट बनाने तहसील रुद्रपुर में गया था, जहां पर मौहम्मद सलीम खान पुत्र गुलाम नबी निवासी गांधी कॉलोनी, रुद्रपुर उससे मिला और कहा कि यह कार्य मैं 2100 रुपये में करा दूंगा, तहसील में मेरी जान पहचान है। मैं जल्दी काम करवा दूंगा और कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कर आपके घर दे जाऊंगा। जिसके बाद सलीम उक्त कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर उसके घर दे गया।
गरीब दास ने बताया कि उसे सलीम पर विश्वास हो गया और आपसी बात होने लगी। सलीम ने उससे कहा कि मैं आपको दुकान के लिए सब्सिडी वाला लोन तुम्हारी पत्नी विमला देवी के नाम से दिला दूंगा। पंजाब नैशनल बैंक, शाखा रुद्रपुर के मैनेजर से मेरे काफी अच्छे सम्बन्ध हैं। गरीब दास ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, जिस कारण वह लोन लेने के लिए सहमत हो गया और मौहम्मद सलीम हमारे घर आते रहे और कहने लगे कि तुम्हारा लोन स्वीकृत होने वाला है और तुम्हें बैंक मार्जन मनी जमा करनी होगी। तब उसने अपने बैंक खातों से विभिन्न तारीखों में कुल 3,75,402 रुपये उसे दे दिये। इतने रुपये लेने के बाद भी सलीम उससे और पैसे मांगता रहा।।
गरीब दास ने बताया कि इसके अलावा मौहम्मद सलीम खान ने उससे तीन ब्लैंक चैक मांगे और कहा कि यह चैक सिक्योरिटी के लिए बैंक में लगने हैं और आपका लोन स्वीकृत हो जायेगा। इसके बाद वह उसके पीछे उसकी पत्नी से तीन चैकों पर धोखें से हस्ताक्षर करा कर ले गया। इसके बाद दिनांक 19.12.2024 को मौहम्मद सलीम तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके घर आया और कहा कि ये बैंक के कर्मचारी हैं और तुम्हारे लोन का सत्यापन करने आये हैं, इन्हें खर्चा देना होगा।
गरीब दास ने बताया कि उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को उसने पहचान लिया और बाद में उससे बात की तो उसने बताया कि मौहम्मद सलीम फर्जी आदमी है, तुम्हारा कोई लोन स्वीकृत नहीं हुआ है। तब उसने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से पता किया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी के नाम से कोई लोन स्वीकृत नहीं हुआ है, और न ही हमारी बैंक शाखा में कोई धनराशि जमा हुई है। इसके बाद उसने सलीम से अपने पैसे बैंक में जमा न करने के सम्बन्ध में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी कार्यवाही चल रही है, तुम विश्वास करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे वापिस कर दूंगा। आज कल कहते-कहते टाल-मटोल करने लगा।
गरीब दास ने बताया कि इसके बाद दिनांक19.12.2024 को सलीम खान उसके घर पर आया तो उसने कहा कि मेरा लोन नहीं हुआ और ना ही आपने हमारे रुपये बैंक में जमा किये, हमारे पैसे वापिस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे। इतना कहने पर सलीम खान गुस्से में आ गया और उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुझे तो नौकरी से ही हटवा दूंगा, मेरी बहुत पहुँच है और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा फिर कुछ लोगों के आने पर वहां से चलाग गया। उसने सलीम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसके रुपेय वापिस दिलवाने की मांग की है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मौहम्मद सलीम खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)द, 3(1)ध के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ प्रशांत कुमार कर रहे हैं।



