काशीपुर : निजी स्कूल की प्रिंसिपल को 3 महीने का कारावास, एक लाख का जुर्माना

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): सरिया-सीमेंट लेकर उसका पेमेंट न देने वाली एक निजी स्कूल की प्रिसिपल को कोर्ट ने तीन महीने के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के स्वामी अभिनव अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता राकेश दुआ के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश कर कोर्ट को बताया कि दि चाइल्ड इन्हेंसमेंट कॉवेंट स्कूल की प्रिंसिपल नीरजा सिंह ने अपने ओम विहार कालोनी स्थित स्कूल की मरम्मत के लिए 2 सितंबर 2021 को 40,141 रुपये का सरिया तथा 6 सितंबर 2021 को 46,909 रुपये का सीमेंट खरीदा था। बिल भुगतान की एवज में नीरजा सिंह ने उन्हें 87 हजार रुपये का चेक दिया था। उक्त चेक उसने 4 अक्तूबर 2021 को कैनरा बैंक की काशीपुर शाखा के अपने खाते में लगाया, लेकिन 12 अक्तूबर 2021 को चेक बाउंस हो गया।

परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज जू.डि. की कोर्ट ने आरोपी नीरजा सिंह को तलब किया। जिसमें उसने कहा कि वह उक्त पेमेंट में से 57000 रुपये एआर इंटरनेशनल के एजेंट नितिश को तथा 30000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया था। लेकिन नितिश ने कोई भी पैसा लेने से इंकार किया वहीं ऑनलादन पेमेंट के बारे में जो बैंक स्टेटमैंट प्रस्तुत किया वह माल लेने से काफी पहले की थी। जिससे किसी भी प्रकार पैसा देना साबित नहीं हुआ।

दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परीशीलन कर यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज जू.डि. हर्षिता शर्मा ने आरोपी नीरजा को धारा 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया तथा आरोपी नीरजा को तीन माह की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये में से 90000 रुपये वादी (एआर इंटरनेशनल) को तथा 10000 रुपये राजकोष में जमा करानी होगी। 10000 रुपये जमा न कराने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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