पंजाब : पीएम का काफिला रोके जाने के मामले में 150 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर

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फिरोजपुर (महानाद) : पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगढ़ी थाने में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
बता दें कि पुलिस ने 6 जनवरी को आईपीसी की धारा 283 के तहत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना कुलगढ़ी में दर्ज इस मामले में मोगा-फिरोजपुर रोड पर प्यारेआणा फ्लाईओवर पर जाम लगाने वाले लोगों को आरोपी बनाया गया है।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति शुक्रवार को पंजाब पहुंची। समिति ने इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब के 13 अधिकारियों को तलब किया गया। जिनमें डीआई और एसएसपी रैंक के अधिकारी शामिल है। मंत्रालय ने एसएसपी को इस मामले में जवाब देने के लिए शनिवार तक का वक्त दिया है। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने सबसे पहले उसी स्थान का दौरा किया जहां पधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था। इसके बाद टीम बीएसएफ के फिरोजपुर कैंप में गई।
तीन सदस्यीय समिति द्वारा पंजाब के जिन 13 अधिकारियांे को तलब किया है उनमें राज्य के डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) जी नागेश्वर राव, एडीजीपी जितेंद्र जैन, आईजी पटियाला मुखविंदर सिंह चिन्ना, डीआईजी फिरोजपुर इंद्रबीर सिंह, फरीदकोट के डीआईजी सुरजीत सिंह, फिरोजपुर के कमिश्नर दविंदर सिंह, फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस, मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह सोहल, कोटकपूरा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट वरिंदर सिंह, लुधियाना के संयुक्त आयुक्त अंकुर महेंद्रू, बठिंडा के एएसपी संधू, बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा और फिरोजपुर वीवीआईपी नियंत्रण कक्ष प्रभारी का नाम भी शामिल है।

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