उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों से जुड़ा आदेश जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि निदेशक डॉ अरुण त्रिपाठी ने चिकित्साधिकारियों के वेतन से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को वेतन निकालने की अनुमती दे दी गई है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बीते दिसंबर माह में अटैचमेंट खत्म होने बाद मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने वाले चिकित्सकों के वेतन निकालने के आदेश किये गए हैं। जबकि अटैचमेंट खत्म होने बाद मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले चिकित्साधिकारियों के वेतन के मुद्दे पर शासन से अनुमति मांगी गई है। बताया जा रहा है कि जिन कार्मिको/ चिकित्साधिकारियों के द्वारा अपनी मूल तैनाती स्थान पर ग्रहण कर लिया गया है, का अवरूद्ध अवधि का वेतन नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
जारी आदेश में लिखा है कि डा० सुबेकशील कुलश्रेष्ठ, चिकित्साधिकारी, रा०आ०चि०, बगवान, टिहरी गढ़वाल, डा० राजेश कुमार अदाना, चिकित्साधिकारी, रा०आ०चि०, जसपुरखाल, पौडी गढवाल, डा० सतीश कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी, रा०आ०चि०, कुणजखाल, पौड़ी गढ़वाल, डा० विवेक वर्मा, चिकित्साधिकारी, रा०आ०चि०, पोखरी चलणस्यू, पौड़ी गढ़वाल के द्वारा यथासमय योगदान / कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। ऐसे में इनके वेतन को लेकर शासन से अनुमति मांगी गई है।
BREAKING: उत्तराखंड में इन अधिकारियों के रोके गए वेतन को लेकर ये आदेश जारी, देखें… pic.twitter.com/7wxqU1A0Zo
— uttarakhand news (@SKhanbrain) May 11, 2023