काशीपुर : घरेलू हिंसा के आरोप से पति सहित छह आरोपी दोषमुक्त

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : घरेलू हिंसा और दहेज अधिनियम के छह आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दे दिया।

मौहल्ला खालसा निवासी यासमीन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था कि 20 फरवरी 2011 को उसका निकाह ठाकुरद्वारा निवासी नाजिम के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति और ससुराली दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। बेटी पैदा होने के बाद मारपीट करने लगे। 09 सितंबर, 2013 को पति नाजिम, सास शमशीदा, ससुर इसरार, आजम, नाजमीन एवं इस्लाम ने उसे कमरे में बंद कर पीटा और घर से निकाल दिया। तहरीर दिए जाने पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली व मुजीब अहमद ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दे दिया।