महिला होने का फायदा उठाना है गलत : उत्तराखंड हाईकोर्ट

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नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने छेड़छाड़ के एक झूठे मामले में दर्ज एफआईआर को समझौते के आधार पर निरस्त करने के मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए सीजेएम ऊधम सिंह नगर को झूठी शिकायत करने वाली शिकायकतकर्ता महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह में कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिये हैं।

बता दें कि नानकमत्ता निवासी एक महिला ने 16 जुलाई 2020 को अपने देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि नशे में दोनों ने घर में घुस कर उसकी इज्जत लूटने एवं जान से मारने की कोशिश की। महिला ने कहा कि मेरे साथ दोनों ने जबरदस्ती कर कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद इस एफआईआर को समझौते के आधार पर निरस्त करने के मामले में दायर कंपाउंडिंग प्रार्थना पत्र मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने की। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला की ओर से कहा गया कि उसने ऐसे ही यह लिखा दिया था। उनके बीच केवल लड़ाई झगड़ा हुआ था। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक औरत होने का फायदा इस तरह उठाना गलत है।

कोर्ट ने सीजेएम ऊधम सिंह नगर को झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये हैं।