पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी, अब 30 जून तक करा सकते है लिंक…

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PAN Card Update: आपके पास पैन कार्ड है और अगर आपने अभी तक अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जून की जा रही है। आइए पेन कार्ड को आधार से लिंक करने का आसान तरीका जानते है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य था। लेकिन अब इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 30 जून तक आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स भरने के साथ वित्तीय लेनदेन करने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

  • इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा।
  • ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।
  • ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
  • OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
  • मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें से लिंक

जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।