काशीपुर : ट्रंचिग ग्राउंड के नाम पर खनन के खेल के मामले में हाईकोर्ट ने स्वीकार कीं 3 याचिकायें, दीपक बाली ने कहा मेरे आरोप हैं जायज

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विकास अग्रवाल/एफयू खान
काशीपुर (महानाद) : मेयर ऊषा चौधरी पर ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर 50 करोड़ रुपये के खनन के खेल में लिप्त होने के आरोपों के मामले में दायर हुई तीन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने दर्ज कर लिया है और विपक्षी गणों को नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण को अत्यंत गम्भीर मानकर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकृत कर लिए जाने से अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली ने मेयर पर उक्त मामले में जो गंभीर आरोप लगाए थे वह नाजायज नहीं थे।

हाईकोर्ट द्वारा याचिका दर्ज कर लिए जाने से अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि इस मामले में गंभीर जांच के बाद सच्चाई जरूर उजागर होगी। आप नेता दीपक बाली ने अदालत द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और काशीपुर की जनता को पता चल जाएगा कि उसने जिन नेताओं को शहर के विकास के लिए चुना था वे किस गोरखधंधे में लगे हैं। शहर की सफाई हो या ना हो मगर मेयर साहिबा कूड़े में नोट बीनने मैं लगी हैं।

उल्लेखनीय है कि आप नेता दीपक बाली द्वारा 2 माह पूर्व जून माह में ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर काशीपुर की मेयर उषा चौधरी पर लगाए गए 50 करोड़ के खनन के खेल के आरोपों के बाद बाजपुर निवासी इंद्रजीत सिंह व प्रीतम सिंह सहित अन्य व्यक्तियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अलग-अलग तीन याचिकायें दायर की थी जिन्हें बुधवार को अदालत ने दर्ज कर लिया और तल्ख टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश मनोज तिवारी व आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने इस प्रकरण से जुड़े विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि नगर निगम खनन का प्रस्ताव पास नहीं कर सकता तथा उपरोक्त भूमि ग्राम ढकिया कला तहसील काशीपुर में स्थित है और ग्राम ढकिया कला नगर निगम काशीपुर की सीमा से बाहर है। इस कारण नगर निगम अपनी सीमा से बाहर का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले में महापौर की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भूमि के खनन का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की कि उपरोक्त मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए।

उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने उक्त मामले में हाईकोर्ट द्वारा याचिकाओं को दर्ज कर लिए जाने के बाद अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे हाईकोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही का स्वागत करते हैं और उन्हें अदालत पर पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकरण में सच्चाई जनता के सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने जनहित में इस मुद्दे को उठाया था और शहर की जनता से वायदा किया था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। अब अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर उम्मीद बंधी है कि उक्त प्रकरण का खुलासा होगा और सच जनता के सामने आएगा।

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