देहरादूनः उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का तबादला किया गया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 प्रख्यापित किया गया है के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी “ख” के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का तबादला किया गया है।
आदेश में लिखा है कि सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर / कार्यमुक्त होंगे । स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा -23 ( 12 ) के प्रावधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे । निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त / कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा । अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि ( JOINING TIME ) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त हो कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अविध का ही उपयोग कर सकेंगे ।
स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा । स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नवीन तैनाती खात पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा -24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्मित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा । स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार केवल यात्राकाल देय होगा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।