उत्तर प्रदेश : अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार

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लखनऊ (महानाद) : उ.प्र. में अब तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार होगी। लेकिन इसकी शर्त ये है कि सरकारी सेवक-पेंशनर्स या उसकी पत्नी-पति के जीवनकाल में तलाक का वाद सक्षम न्यायालय में दायर हुआ हो। बेटी को इसका लाभ तलाक की तिथि से मिलेगा।

बता दें कि उ.प्र. सरकार के सरकारी सेवक-पेंशनर्स या उनकी पत्नी-पति के जीवनकाल में तलाक का वाद सक्षम न्यायालय में दायर होने पर तलाकशुदा पुत्री भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। भले ही तलाक संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात हुआ हो। जैसे ही उसका तलाक होगा उसे पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।

वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने बृहस्पतिवार को इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। उ.प्र. वित्त विभाग ने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जुलाई 2019 में जारी कार्यालय ज्ञापन के हवाले से यह आदेश जारी किया गया है। शासनादेश के जारी होने से उन सभी तलाकशुदा महिलाओं (बेटियों) को मिलेगा जो पारिवारिक पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। पारिवारिक पेंशन निर्धारित होने से अब उनका जीवन आसान हो जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।