उत्तराखंड : 10 अगस्त तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, पढ़िये पूरी गाइडलाइन

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विकास अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब यह 10 अगस्त 2021 की प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

– सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से रात्र 9 बजे तक खुलेंगे।
– बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पुराना सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
– प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा।
– कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
– होटल व रेस्टोरेंट रात्रि दस बजे तक खुलेंगे।
– बाहरी राज्यों से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 4 लोगों की अनुमति होगी। उन्हें स्मार्टसिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पुराना सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के अनुसार होंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
– रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार प्रातः आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
– कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम और खेल केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के खेल परिसर में आने पर रोक रहेगी।

यहां से डानलोड कीजिए पूरी गाइडलाइन –

SOP 03 to 10 Aug 2021_210802_194351

देखें पूरी गाइडलाइन –

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