देहरादून (महानाद) : कोरोना की तीसरी लहर के अंदेश से उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। कोविड प्रतिबंध पूर्व की भांति लागू रहेंगे।
प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से जारी एसओपी के अनुसार उत्तराखंड में शादी समारोह में वेडिंग हॉल, विवाह स्थल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्यक्रम के आयोजन की छूट बरकरार रखी गई है। रामलीला सहित अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ हो सकेंगे। सभी स्थानों कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
स्कूलों का संचालन विद्यालयी शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। पर्यटक स्थलों पर भीड़ न जुटे, इसके लिए जिला प्रशासन को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन को पूर्व की भांति प्राथमिकता देनी होगी।
बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों/पर्यटकों के लिए स्मार्ट सिटी एप पर पंजीकरण, 14 दिन पुरानी फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट या 72 घंटे पूर्व की कोरोना जांच की निगटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यही नियम लागू होंगे।
कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए लापरवाही नहीं बरतनी है। त्योहारी सीजन में लोगों को खुद से सावधान रहना होगा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। मास्क, सेनेटाइजर का बराबर इस्तेमाल करते रहें।
कोचिंग संस्थानों में क्षमता के 50 फीसदी छात्र-छात्राएं एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे।