spot_img
spot_img
Thursday, February 19, 2026
spot_img

उत्तराखंड : जानें 18 मई तक लागू कोरोना कर्फ्यू में क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद, राशन की दुकानें खुलेंगी केवल 14 मई को

देहरादून (महानाद): उत्तराखंड सरकार ने 18 मई तक पूरे प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू के लिए एसओपी जारी कर दी है।

सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार –
-कल 10 मई को सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी।
– इसके पश्चात 11 मई को प्रातः 6 बजे से 18 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जायेगा।
– किराना/राशन आदि की दुकानें 14 मई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। इन दुकानों को होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
– कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले वाहनों को वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर छूट रहेगी।
– इस दौरान शादी समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। वहीं समारोह में 20 से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं होंगे।
– दाह संस्कार हेतु भी 20 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे।
– सभी स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट आदि शिक्षण संस्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
– सिनेमाहाॅल, शाॅपिंग माॅल, बाजार, जिम आदि सभी बंद रहेंगे।
– शराब की दुकानें व बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
– बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश दिया जायेगा। उन्हें स्मार्टसिटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
– हाॅस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिग, मेडिकल स्टोर आदि खुले रहेंगे।
– बैंक, एटीएम आदि खुले रहेंगे।
– फल, दूध, सब्जी, मांस, फिश आदि की दुकानें प्रतिदिन 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं इसकी होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
– सामान्य जनता फल, सब्जी आदि खरीदने के लिए मंडी में नहीं जा सकेगी।
-प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया को लाॅकडाउन से छूट रहेगी।
– पेट्रोल पम्प व गैस की आपूर्ति जारी रहेगी।

देखिये कोरोना कर्फ्यू का पूरा आदेश –

SOP UK GOV 09MAY2021

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles