योगी का चाबुक : अपात्र राशन कार्ड धारकों से होगी 24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल की दर से वसूली

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लखनऊ (महानाद) : यदि आप राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं और आपने राशन कार्ड बनवाकर उस पर राशन लिया है तो अब योगी सरकार आपसे वसूली कर सकती है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में सत्यापन कार्य शुरू हो चुका है। जिलाधिकारियों ने यह चेतावनी भी जारी कर दी है कि ऐसे अपात्र लोगों से गेहूं और चावल की बाजार की दर से वसूली की जाएगी।

बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश भर में राशन कार्डों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक इस बाबत अभियान चलाया गया था जिसमें 8,03,355 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए जबकि 11,64,845 नए राशन कार्ड बनाए गए।

खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सत्पान अभियान को गंभीरता से चलाएं। लोगों से अपील करें कि यदि वे अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। उधर कई जिलाधिकारियों ने पत्र जारी कर दिए हैं कि ऐसे अपात्रों से वसूली होगी। यह वसूली 24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल या फिर बाजार की दर तय कर की जाएगी। यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड सरेंडर करने वाले इसकी रसीद अवश्य ले लें ताकि आगे जांच में यह दिखा सकें कि उन्होंने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है।

कौन है अपात्र –
आयकर दाता हों, 100 वर्ग मी. से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट हो, कार या ट्रैक्टर हो, घर में एसी लगा हो, परिवार की आय गांवों में दो लाख व शहरों में तीन लाख रुपये से अधिक हो, 5 केवीए क्षमता का जनरेटर हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो तो आप अपात्र हैं।