सुहानी अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : ठगों ने एक डॉक्टर को 85 करोड़ रुपये का लोन दिलाने के नाम पर उससे 44 लाख रुपये ठग लिये। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सिटी फिनकॉप कंपनी के नाम मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
आपको बता दें कि 101 एल-10, चन्द्रलोक कालोनी, राजपुर रोड, थाना डालनवाला, देहरादून निवासी अन्तरिक्ष सैनी पुत्र स्व. राधेलाल सैनी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि उनकी पत्नी डॉ. प्रतिभा सैनी चन्द्रलोक कालोनी में टेस्ट ट्यूब बेबी सैन्टर चलाती है और वह जैन्तनवाला, देहरादून मे ली मैरिडियन रिसॉर्ट एण्ड स्पा नाम से होटल का निर्माण करवा रहे हैं जो कि संतला देवी रिसोर्ट की इकाई है।
अन्तरिक्ष सैनी ने बताया कि उक्त होटल के निर्माण हेतु उन्हें लोन की आवश्यकता थी जिसके लिए उन्होंने सिटी फाइनेंस फिनकार्प के कर्मचारियों 1. दिनेश मित्तल 2. रिया जैन 3. हरीश तथा 4. दिलीप के माध्यम से 85 करोड़ रुपये का लोन के लिए आवेदन किया था और दिनांक 20.10.2020 को संतला देवी रिसोर्ट के पंजाब नैशनल बैंक के खाते से सिटी फाइनेंस फिनकार्प के खाते में प्रोसेसिंग फीस के 41,63,040 रुपये ट्रान्सफर कर दिये। कंपनी द्वारा कहा गया था कि उक्त राशि में जीएसटी की राशि भी सम्मिलित है।
अन्तरिक्ष सैनी ने बताया कि उक्त रुपये प्राप्त करने के बाद एक लम्बी प्रक्रिया के तहत अभियुक्तों द्वारा कागजों में कमी दर्शाकर उक्त लोन देने में असमर्थता दिखाई और उक्त राशि में से 35 प्रतिशत राशि काटकर पैसे लौटा दिये। उनके द्वारा जीएसटी रिटर्न भी नही भरा गया। यदि अभियुक्तगण उक्त राशि मे से जीएसटी रिटर्न भरते तो वह उन्हें रिफण्ड हो जाती।
सैनी ने बताया कि वर्ष 2023 में सिटी फाइनेंस फिनकार्प की कर्मचारी रिया जैन ने उनसे और उनके पुत्र आविष्कार सैनी से कई बार फोन पर सम्पर्क किया और कहा कि हम आपको लोन दे देंगे। जिस पर उन्होंने कंपनी को फिर से कागज भेज दिये और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 51,05,270 रुपये अभियुक्तगणों के खाते में तथा अपने तथा अपनी पत्नी के खाते से देहरादून से दिनांक 04.02.2022 को 50,150/ रूपये, दिनांक 28.02.2022 को 10,00,000 रुपये, व 15,00,000 रुपये, दिनांक 03.03.2022 को 3,55,120 रुपये तथा 8,00,000 रुपये व 14,00,000 रुपये ट्रान्सफर कर दिये। अभियुक्तगणों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह दो गारंटर की जगह एक ही कॉरपोरेट गारन्टर देने पर लोन दे देंगे।
सैनी ने बताया कि दिनांक 28.07.2022 को अभियुक्तगणों ने उनके कागजों में सालवेन्सी सर्टिफिकेट में कमी निकालकर लोन देने से मना कर दिया और उन्होंने जब इनको पैसे वापस करने के लिए लिखा तो कंपनी के दिनेश मलिक ने कहा कि हम आपको अमेरिकन कम्पनी कैपिटल सर्व इन्वेस्टमेन्ट जिनके अधिकृत प्रतिनिधि ग्रेगौरी रोबर्ट से लोन दिला देगे और उनके द्वारा उनके साथ एक अनुबन्ध पत्र किया गया, उसके बावजूद भी अभियुक्तगण उन्हें लोन नहीं दिला सके।
सैनी ने बताया कि दिसम्बर 2022 में वे अपनी पत्नी के साथ अभियुक्तगणों के अजमेर स्थित आफिस में गये तो अभियुक्तगणों ने उसे वादा किया कि वह 15 दिन में उन्हें दिला देगे। किन्तु उन्होंने कोई लोन की राशि नही दिलवाई।
सैनी ने बताया कि उनके बार-बार आग्रह करने पर दिनेश मित्तल ने केवल 7 लाख रुपये ही लौटाये हैं और बाकी 44,05,270 रुपये धोखाधड़ी से हड़प लिये हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से धमकी देते हैं कि यदि तुमने दोबारा पैसा मांगा और जयपुर आये तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे।
कोट के आदेश पर थाना डालनवाला पुलिस ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई प्रवीण सिंह के हवाले की है।
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