विधायक ने अनाधिकृत रूप से कर दी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, एसडीएम महोदय अपनी देखरेख में करवाओ चौहान सभा के चुनाव

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार चौहान ने एसडीएम काशीपुर को पत्र लिखकर चौहान सभा के चुनाव अपनी देख रेख में करवाने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार चौहान ने एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह को पत्र लिखकर कहा कि चौहान सभा समिति एक पंजीकृत संस्था है। जिसकी पंजीकरण संख्या-347/1995 है। जिसमें प्रत्येक दो वर्ष में नई कार्यकारिणी का चयन किया जाता है, जोकि इस वर्ष होना है। बायलॉज के अनुसार चुनाव अधिकारी नियुक्त करने हेतु एक आम सभा आमान्त्रित की जानी थी, जो कि वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा अभी नहीं बुलायी गयी थी।

चौहान ने बताया कि दिनांक 13.04.2025 को वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नव निर्मित मूर्ति का अनावरण करना सुनिश्चित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आदेश चौहान (सदस्य चौहान सभा) को मूर्ति अनावरण हेतु आमन्त्रित किया गया। अनावरण एवं वक्ताओं के उद्बोधन के पश्चात मुख्य अतिथि आदेश चौहान द्वारा उद्बोधन किया गया, जिसके अन्त में मुख्य अतिथि द्वारा बिना किसी की सहमति के अनाधिकृत रूप से आरपी सिंह जो को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। जिसकी नियुक्ति अनाधिकृत व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाना पूर्णतः अवैध है और इसको मौजूदा कार्यकारिणी ने भी कोई अनुमति प्रदान नहीं की है, ना ही यह आमसभा में पारित हुआ है।

अधिवक्ता चौहान ने कहा कि क्योकि उक्त चुनाव अधिकारी की नियुक्ति अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से सदस्य द्वारा की गयी थी, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। चुनाव अधिकारी को चुनाव सभा समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उसके उपरान्त भी चुनाव अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से दिनांक 18.04.2025 को समय रात्रि 8ः00 बजे आनन-फानन में एक पत्र संस्था के व्हाट्सअप ग्रुप में जारी किया गया, जिसमें नामाकंन धनराशि का उल्लेख व विभिन्न शर्तों का उल्लेख किया गया, उक्त चुनाव अधिकारी द्वारा भी अवैध रूप से यह घोषणा की गयी जो कि अनाधिकृत व्यक्ति के प्रभाव में की गयी है। चुनाव अधिकारी द्वारा बायलॉज का कोई पालन नहीं किया गया है और उनके द्वारा आज दिनांक तक चौहान सभा के सूचना पट्ट पर किसी प्रकार की कोई मतदाता सूची तथा चुनाव सम्बन्धी सूचनाए चस्पा नहीं की गयी है और ना ही मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन किया गया, ना ही वितरण किया गया है।

अधिवक्ता वीरेन्द्र चौहान ने कहा कि उनके द्वारा जब चुनाव अधिकारी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया और उनकी नियुक्ति की अवैधता के बारे में बताया गया तो चुनाव अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल 2025 को चौहान सभा भवन में मिलने को कहा गया और किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी। उनके द्वारा यह कहने पर कि आप नियमतः चुनाव अधिकारी नहीं बनाये गये है, तो चुनाव अधिकारी ने भड़कते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मुझे विधायक आदेश चौहान ने चुनाव अधिकारी बना दिया है, उनसे ऊपर कोई नहीं है और मैं अपने हिसाब से एक ही दिन में प्रक्रिया पूरी कर दूंगा। मैं किसी कानून को नहीं मानता। चौहान सभा में विधायक आदेश चौहान का कानून चलता है, मेरे पास पावर है, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं विधायक के कहने के अनुसार ही काम करूगा, इस प्रकार अवैध रूप से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा चुनाव अधिकारी नियुक्त कर षडयन्त्रपूर्वक कार्यकारिणी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त अवैध प्रक्रिया को न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता वीरेन्द्र चौहान ने एसडीएम काशीपुर से मांग की है कि नियम विरुद्ध चौहान सभा समिति में हस्तक्षेप करने से एवं उक्त अवैध चुनाव अधिकारी द्वारा मनमानी प्रक्रिया के अनुसार चुनाव करने की कार्यवाही रोके जाने तथा प्रशाासन की देख रेख में चुनाच प्रकिया कराने की मांग की है।

उधर, चौहान समिति के वर्तमान अध्यक्ष/सचिव ने पत्र जारी कर 20 अप्रैल 2025 को होने वाले चुनाव को स्थगित करने की घोषणा कर दी है।

 

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