नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाये स्टे को हटा दिया है। कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्था को मंजूरी देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि आज शुक्रवार को हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में हुई अहम सुनवाई में उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि आरक्षण रोस्टर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव उसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार कराए जाएंगे, जिसमें अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।
कोर्ट के इस फैसले के के बाद उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना दोबारा जारी की जायेगी।



