रुद्रपुर (महानाद) : अपने घर के सामने कच्ची दारू बेचने से मना करना एक युवक को भारी पड़ गया। कच्ची दारू बेचने वाले व्यक्ति ने युवक को गोली मार दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।
खेड़ा उत्तरी, रुद्रपुर निवासी शांति पत्नी स्व. राम गुलाम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके घर के पड़ोस में गुरचरन सिंह उर्फ चन्नी पुत्र सिंगाड़ा सिंह निवासी रेशमबाड़ी, रुद्रपुर का रहने वाला है जो कि अवैध कच्ची दारू बेचने का काम करता है। जिसका मौहल्ले के लोग व उनका पुत्र सोनू दारू बेचने का विरोध करते हैं।
शांति ने बताया कि उनके पुत्र द्वारा गुरचरन से कहा गया कि आप मेरे घर के पास कच्ची दारू मत बेचा करो। इसी बात को लेकर गुरचरन उनके पुत्र से दुश्मनी रखने लगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 10.3.2025 की शाम के लगभग 7.00 बजे उक्त गुरचरन सिंह उर्फ चन्नी अपने साथी मनीष उर्फ मोनू पुत्र प्रदीप निवासी खेड़ा उत्तरी, बगिया के रहने वाले के साथ उनके घर के पास कच्ची दारू बेच रहा था, जब उनके पुत्र सोनू ने दारू बेचने से मना किया तो उक्त गुरुचरन सिंह उर्फ चन्नी उनके पुत्र से जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए बोला कि तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तुझे मैं आज जान से मार देता हूं और तुरन्त तमंचा निकाल लिया, मनीष उर्फ मोनू ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की और गुरचरन सिंह उर्फ चन्नी ने जान से मारने की नीयत से सीधे उनके पुत्र को गोली मार दी।
शांति ने बताया कि गोली उनके पुत्र के दाहिने कंधे पर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया और गुरचरन सिंह उर्फ चन्नी मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि गुरचरन सिंह उर्फ चन्नी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने गुरचरन सिंह उर्फ चन्नी के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
शांति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुरचरन सिंह व मनीष के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) (x) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कोतवाल मनोज रतूड़ी स्वयं कर रहे हैं।



