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Thursday, March 12, 2026
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काशीपुर : ट्रांसपोर्टर का डम्पर लेकर ड्राइवर हुआ फरार, अब दे रहा है धमकी

आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : एक ट्रांसपोर्टर का ड्राइवर उसका डम्पर लेकर फरार हो गया तथा डंपर वापिस मांगने पर ट्रांसपोर्टर को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपी डंपर चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

बता दें कि ग्राम धीमरखेड़ा, थाना आईटीआई निवासी साबिर अली पुत्र जहीर आलम ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर बताया कि मौहल्ला पक्काकोट स्थित बड़े गुरुद्वारे के पास उसका ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है। वर्ष 2015 से लक्ष्मी देवी सोसायटी, मलकापुर कारद, जिला सतारा, महाराष्ट्र निवासी संग्राम अंकुश जगदाले पुत्र अंकुश राव रामचंद्र जगदाले उसके यहां डंपर चालक के रूप में काम करता था। दिसंबर 2020 में जब ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित होने के कारण वाहन स्वामी ने डंपर खड़ा कर दिया तो चालक संग्राम अंकुश ने ट्रांसपोर्टर को यह कहते हुए विश्वास में ले लिया कि भागूवाला, जनपद बिजनौर खनन क्षेत्र में उसका कोई परिचित रहता है। उसे खनन सामग्री के व्यापार हेतु डंपर की जरूरत है। चालक ने ट्रांसपोर्टर को बताया कि वह डंपर ले जाकर भागूवाला में चला लेगा और समय-समय पर मुनाफा पहुंचाता रहेगा।

विगत 20 जनवरी को डंपर चालक ने मालिक को भरोसे में लेकर डंपर कब्जे में ले लिया और भागूवाला चला गया। 1 माह बाद जब ट्रांसपोर्टर ने हिसाब किताब करने की बात कही तो वह टालमटोल करने लगा। बीते 9 मार्च को जब ट्रांसपोर्टर ने डंपर चालक से संपर्क साधना चाहा तो उसका मोबाइल बंद मिला। शक होने पर ट्रांसपोर्टर ने खुद भागूवाला जाकर जब इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो उसका कोई अता पता नहीं चला। अगले दिन 10 मार्च को ट्रांसपोर्टर ने जब डंपर चालक से फोन पर संपर्क साधा तो दूसरी ओर से उपरोक्त डंपर चालक द्वारा बताया गया कि वह डंपर संख्या यूपी 21 एएन/9408 लेकर अपने पैतृक गांव महाराष्ट्र पहुंच गया है। उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि इस बारे में यदि आगे और कोई पूछताछ की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।

ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि घटना के तत्काल बाद उसने मामले की लिखित शिकायत कोतवाली में की। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी पुलिस को रजिस्टर्ड डाक से तहरीर भेजी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अंततः उसे अमानत में खयानत के इस मामले में कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने उपरोक्त आरोपी डंपर चालक के विरु( धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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