spot_img
spot_img
Monday, July 13, 2026
spot_img

उत्तराखंड : कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिए ये आदेश…

लोहाघाट/नई दिल्ली (महानाद) : उत्तराखंड के चंपावत (Champawat) जिले के अंतर्गत आने वाली लोहाघाट सीट (Lohaghat Assembly Seat) को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खुशाल सिंह के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करती पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करती याचिका दाखिल की थी।  याचिका में कहा गया है कि अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था। यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी। नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है।
वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। । बताया जा रही कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एसएलपी पर सुनवाई हुई। साथ ही पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत कर दी है।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles