उत्तराखंड : मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म

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देहरादून (महानाद) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता खतम कर दी है। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद सुमन ने उक्त आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

सचिव उत्तराखंड शासन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश के सभी कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या60/CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।

सचिव सुमन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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