झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को दी 5 दिन की रिमांड

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नई दिल्ली (महानाद) : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। वहीं पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी की 5 दिन की ािमांड में भेज दिया है।

आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में विगत 31 जनवरी, बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि यह मामला पहले रांची हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में आपको पहले वहां जाना चाहिए।

वहीं ईडी ने सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने ईडीकोकेवल 5 दिन की रिमांड दी है।

आपको बता दें कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जानकारी देते हुए बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे व उपयोग में करीब 8.5 एकड़ क्षेत्रफल के एक दर्जन प्लॉट हैं। ईडी ने बुधवारके दिन उनसे 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद राजभवन ले जाकर इस्तीफा दिलवाकर गिरफ्तार कर लिया था। मामला जून 2023 की ईसीआईआर (प्राथमिकी के समान) से उपजा है। इससे पहले, राज्य सरकार के कर्मचारियों और राजस्व विभाग के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए थे।

वहीं, हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बुधवार को ही उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। बताया जाता है कि चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के बेहद करीबी हैं। उन्हें 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा।

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