विकास अग्रवाल
कुंडा (महानाद) : बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने ग्राम श्यामनगर, कुंडा निवासी एक व्यक्ति पर उसके पुत्र को नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख 28 हजार रुपये ठगने का आरोप लगाया है। उसने उक्त व्यक्ति पर अन्य लोगों से भी रकम हड़पने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम गन्धोर, तहसील धामपुर (बिजनौर) निवासी नरेन्द्र कुमार पुत्र सुक्खे सिंह ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके मूलचन्द पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम श्यामनगर, थाना कुण्डा, जिला उधमसिंहनगर से जान पहचान व पुराने सम्बन्ध बने हुए थे। मूलचन्द ने उसे उसे बताया कि हम लोग/व्यक्तियों से रुपये लेकर उनको सरकारी नौकरी लगवाते हैं। उसे विश्वास में लेकर मूलचन्द ने उसे 10 लाख रुपये लेकर व उसके पुत्र सचिन के शैक्षिक प्रमाण पत्र लेकर फरवरी 2022 में अपने घर पर बुलाया। जहां उसने मूलचन्द को अपने पुत्र सचिन के सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र व दस लाख रुपये और एक चैक दे दिये। नरेन्द्र कुमार ने बताया कि इसके बाद उसने विभिन्न तारीखों पर मूलचन्द, रामकिशोर, विष्णु आदि को 4,28,300/- रुपये और दिये।
नरेन्द्र ने बताया कि जनवरी 2024 में किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि मूलचन्द, रामकिशोर, विष्णु, अमनदीप, रूपेन्द्र व इनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार आदि, लोगो / व्यक्तियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से आपस में हमसाज होकर सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम ठगी करते हैं तथा मूलचन्द, अमनदीप, रूपेन्द्र, विष्णू, रामकिशोर उपरोक्त व परिवार के सदस्य व मिलने वाले अन्य लोग सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं। जिस पर उसने मूलचन्द, रामकिशोर व विष्णु आदि उपरोक्त लोगो से अपने पुत्र सचिन के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, दस लाख रुपये व फोन पे में डाले 4,28,000/- रुपये कुल धनराशि 14,28,300 रुपये व ब्लैंक चैक वापिस मांगे तो मूलचन्द ने उसके पुत्र सचिन के सभी शैक्षिक प्रमाण वापस कर दिये लेकिन चेक के लिए कहा कि वह खो गया है। जब उसने अपने 14,28,300 रुपये वापिस मांगे तो वह टालमटोल करने लगा। मूलचन्द, रामकिशोर व विष्णु ने उसके साथ फर्जीवाड़ा कर उसके 14,28,300 रुपये ठग लिये हैं।
नरेन्द्र ने बताया कि इन लोगों ने वर्ष 2021 में राजपाल यादव पुत्र शबोस यादव निवासी सरकड़ा करीम, हाल थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के साथ भी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम सात लाख रुपये धोखाधड़ी से ठग लिये हैं। मामले में इनके खिलाफ थाना ठाकुरद्वारा में मूलचन्द, अमनदीप, रूपेन्द्र उपरोक्त आदि के विरुद्ध धारा 420/467/471/504/506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है। मूलचन्द, अमनदीप, रूपेन्द्र, रामकिशोर, विष्णु उपरोक्त के विरुद्ध अन्य राज्यों व उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी/ठगी के मामले पंजीकृत हैं। मूलचन्द उपरोक्त आदि के विरुद्ध यशपाल सिंह पुत्र नरेश सिंह ने थाना ठाकुरद्वारा में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की तहरीर दे रखी है। ये लोग उसके द्वारा अपने पैसे वापिस मांगने पर उसे गन्दी गन्दी गालियां व जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।
नरेन्द्र कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मूलचन्द, रामकिशोर, विष्णु, रूपेन्द्र, अमनदीप तथा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई मनोज सिंह धोनी के सुपुर्द की है।
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