दो पक्षों के विवाद में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करने पर हुई कार्रवाई
नैनीताल (महानाद) : मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र के हांडीबांडी की संपत्ति को लेकर दो पक्षों के विवाद में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करने व दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजने के मामले में मल्लीताल कोतवाल को संस्पेंड कर दिया गया है। कोतवाल प्रीतम सिंह की अभी हाल ही में मल्लीताल कोतवाली में नियुक्ति हुई थी।
बता दें कि दो दिन पहले मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र के हांडीबांडी के संपत्ति के विवाद में कुमाऊं विवि के कर्मचारी नेता कुलदीप सिंह का मंजूर हुसैन के साथ विवाद हो गया था। जिसमें पुलिस ने कुलदीप सिंह की तहरीर के आधार पर मंजूर हुसैन के बेटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद मंजूर हुसैन की एडवोकेट बेटी ने यह मामला हाईकोर्ट के सामने पेश किया। जिस पर मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल को तलब किया। लेकिन उनके छुट्टी पर होने के कारण डीआईजी नीलेश आनंद भरणे तथा एसपी जगदीश चंद्र कोर्ट में पेश हुए। तब कोर्ट ने एसएसपी के वर्चुअल पेश नहीं होने पर सख्त नाराजगी दिखाई तो फिर फिर डीजीपी वर्चुअल पेश हुए और उन्होंने बताया कि मामले में कोतवाल प्रीतम सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं।