पशुओं को खुला छोड़ने वाले सावधान, अब दर्ज किया जायेगा मुकदमा

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हल्द्वानी (महानाद) : जो पशु स्वामी अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधानों और पब्लिक न्यूसेंस एंड रोड सेफ्टी के नियमों तहत एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी वंदना ने कैम्प कार्यालय में जनपदस्तरीय गौशाला समिति की बैठक लेते हुये कहा कि नगर निगम के साथ ही विकास खण्डों में पशुओं को खुला छोड़ने वाले स्वामियों खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए नगर निगम, पुलिस एवं उप जिलाधिकारी टीमों का गठन कर पशु छोड़ने वालों का चिन्हिकरण किया जाए। जो पशु स्वामी ऐसे कृत्य करते पाये जाते हैं उनके खिलाफ पशु क्रूरता के प्रावधानों एवं रोड सेफ्टी, पब्लिक न्यूसेंस के तहत दंडात्मक कार्यवाही हेतु एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही जनपद के सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में यह अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

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जिलाधिकारी ने कहा कि अस्थाई गौशाला संचालन हेतु संस्था एवं गौशाला चलाने वालों लोगों को एक माह के परीक्षण/ट्रायल के तौर पर रखा जाए। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गौशाला के संचालन का नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिस संस्था द्वारा गौशाला में रखे गये पशुओं का रख रखाव सर्वाेच्च पाया जाता है, उसेे प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि गंगापुर कबडवाल में गौशाला हेतु धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने जुलाई तक गौशाला का संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद में जिन गौशालाओं के लिए धन आवंटित हो चुका है। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे। उन्हांेने बैठक में अधिकारियों से कहा कि गौशालाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन गौशालाओं में अनियमितता पाई जाती है, उनके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. डीसी जोशी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पीएस हृयांकी, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुुमार, रेखा कोहली, विपिन पंत, राहुल साह, केएन गोस्वामी, प्रमोद कुमार, डीडीओ गोपाल गिरी, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, डॉ. आरके टंडन आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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