नई दिल्ली (महानाद) : 50 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। हालाँकि यह 20 दिन की अंतरिम जमानत है। 2 जून को उन्हें वापिस जेल जाना पड़ेगा।
आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 9 समन को दरकिनार करने के कारण 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं।
वहीं, ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूल विशेषता है। केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य/व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।’
अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वे उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे तथा मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे।