रामपुर (महानाद) : अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा नेता एवं पूर्व सांसद आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा बुधवार को जेल से बाहर आ गईं।
आपको बता दें कि 18 अक्तूबर 2023 को सपा नेता आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। मामले में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी।
आजम खां इस समय सीतापुर, अब्दुल्ला आजम हरदोई और डॉ. तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद थे। 24 मई को हाईकोर्ट से तीनों को राहत मिली थी। मंगलवार को उनकी रिहाई का परवाना जेल पहुंच गया था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वह रिहा नहीं हो पाई। बुधवार को सही कागजात फिर से जेल भिजवाए गए। जिसके बाद दोपहर को डॉ. तजीन की रिहाई हो गई। इस दौरान जेल के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे।