विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : गिरीताल स्थित सिंह रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक कर्मचारी ने किचन शेफ पर उसपर चापट से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
मूल रूप से ग्राम लवाली, पो.-काकड़ी घाट, जिला अल्मोड़ा तथा वर्तमान में सिंह होटल एवं रेस्टोरेन्ट, गिरिताल, काशीपुर निवासी किशन सिंह रावत पुत्र स्व. प्रेम सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 10 फरवरी 2024 की रात्रि के लगभग 10 बजे रेस्टोरेंट में काम करने वाले किचन सैफ मोहन सिंह बिष्ट ने उसके ऊपर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। जब उसने अपने बचाव में अपने सिर पर हाथ रखा तो उसने चापट (धारदार हथियार) से हमला कर दिया जिससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया। इसके बाद मोहन ने उसके सिर पर लगभग 7 से 8 बार हमला किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और उसके सिर से बहुत खून बह गया और वह बेहोश हो गया।
किशन ने बताया कि जब उसे होश आया तो देखा कि सर्विस वाला लड़का लक्की और मनोज सर वहां पर खड़े थे और वे मोहन से कह रहे थे कि तूने यह क्या कर दिया और फिर मुझे कृष्णा अस्पताल ले गये और उसका उपचार कराया और उसके बाद उसे सुबह ही होश आया। किशन ने पुलिस से मोहन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने कीकृमांग की है।
किशन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ धारा 325 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई चित्रगुप्त के सुपुर्द की है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुचाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। सजा – सात वर्ष कारावास + आर्थिक दंड।