अब कोई नहीं करवा पायेगा छल, बल और कपट से धर्मांतरण : दीपक बाली

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : भाजपा नेता दीपक बाली ने उत्तराखंड विधानसभा में प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित कराए जाने का स्वागत किया है।

बाली ने कहा कि इससे राष्ट्र व समाज विरोधी ताकतों पर प्रतिबंध लगेगा और प्रलोभन देकर या डरा धमका कर जो धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अब देवभूमि में ऐसा नहीं हो पाएगा। बाली ने विधेयक पारित कराए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है।

प्रेस को जारी एक बयान में भाजपा नेता बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुधवार को कड़े सुरक्षा प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक विधानसभा में रखा था जो ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके लिए विधानसभा के सभी सदस्य बधाई के पात्र है। बाली ने कहा कि अब उत्तराखंड में जो भी धर्म परिवर्तन कराएगा उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है एवं साथ ही साथ धर्म परिवर्तन का अपराध करने वाले को पांच लाख रुपये तक की मुआवजा राशि का भी भुगतान करना पड़ सकता है।

बाली ने कहा कि विधेयक के अनुसार अब उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बलपूर्वक प्रलोभन या फिर कपट पूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा।