विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग एवं दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांग ऑटिज्म सीपी एवं बहुदिव्यांग हितग्राहियों को राष्ट्रीय न्यास की निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का निःशुल्क लाभ दिए जाने हेतु राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था अनमोल फाउंडेशन काशीपुर, उधम सिंह नगर द्वारा दिव्यांगजनों के पंजीयन फार्म तैयार कर निरामया बीमा योजना में पंजीकृत करने का कार्य किया जा रहा है।
संस्था के सचिव सतीश कुमार चौहान ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली द्वारा विकासात्मक दिव्यांगता के क्षेत्र संबंधित 0 से 100 वर्ष की आयु वर्ग से बौद्धिक दिव्यांग ऑटिज्म सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहुदिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपये की सीमा तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगता से संबंधित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में नियमित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा इस विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना सुविधा को बहुत ही कम अंशदान पर शुरू किया गया है। इस योजना में पंजीयन होने के पश्चात बीमा धारक दिव्यांग व्यक्ति निजी एवं शासकीय दोनों प्रकार के चिकित्सालय में उपचार लेकर उसे खर्च होने वाली राशि को क्लेम फार्म के माध्यम से बीमा कंपनी से प्रतिपूर्ति के रूप में डालकर ले सकता है। योजना में पंजीयन का कार्य केवल राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है।
सतीश चौहान ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में केवल एक ही स्वैच्छिक संस्था अनमोल फाउंडेशन काशीपुर, उधम सिंह नगर राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संस्था द्वारा राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन का कार्य किया जाता है। जिसके पश्चात बीमा धारक को अगले माह में राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट के माध्यम से ही बीमा पॉलिसी का ऑनलाइन रिकॉर्ड प्राप्त होता है। यह देश की एकमात्र ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें बिना भर्ती के इलाज में भी 40,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान बीमित व्यक्ति को बैंक खाते में प्रतिरूप के रूप में किया जाता है।
चौहान ने बताया कि निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रथम बार पंजीयन हेतु गरीबी रेखा श्रेणी के हितग्राही को 250 रुपये प्रति हितग्राही तथा अन्य को 500 रुपये प्रति हितग्राही बीमा पॉलिसी नवीनीकरण पर गरीबी की रेखा के हितकारी को 50 रुपये तथा अन्य को 250 रुपये प्रति हितग्राही अंशदान दे होता है। राष्ट्रीय न्यास के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड के दिव्यांगों के बीमा अंशदान राशि को हंस फाउंडेशन द्वारा सीएसआर के तहत दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता वाले उत्तराखंड के दिव्यांग जनों को इस योजना का निःशुल्क लाभ दिया जा रहा है।
चौहान ने लोगों से अपील की है कि यदि आपके आसपास भी इन राष्ट्रीय न्यास की बौद्धिक दिव्यांग ऑटिज्म सीपी एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति हैं और उन्हें भी इस योजना में पंजीकृत लाभ दिलवाना चाहते हैं तो आप हमें 9027108984, 8171664887 पर संपर्क कर लाभ ले सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र उधम सिंह नगर, कैंपस जवाहरलाल राजकीय अस्पताल, रुद्रपुर कार्य दिवस में सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक और दिव्यांगजन केंद्र बीआरसी काशीपुर में सुबह 8ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अनमोल फाउंडेशन द्वारा यह योजना दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क चलाई जा रही है।