गौवंश हत्या, गैंगस्टर व गुण्डा एक्ट में वांछित भूरा की 67.5 लाख की संपत्ति जब्त

1
565

अक्षय अग्रवाल
अमरोहा (महानाद) : पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में गौवंश हत्या, गैंगस्टर व गुण्डा एक्ट से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त भूरा की लगभग 67.5 लाख की संपत्ति जब्त कर ली।

बता दें कि शनिवार को डीएम अमरोहा के आदेश राज्य बनाम भूरा पुत्र मतलूब निवासी ग्राम हसगरीपुर, थाना डिडौली, जनपद अमरोहा द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों से जघन्य अपराध कारित करके लोगों में भय व आतंक व्याप्त कर अवैध रुप से आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ प्राप्त करके धन अर्जित करके सम्पत्ति एकत्रित की गयी, जिसका कोई वैधानिक स्रोत नहीं है। जिसके बाद एसपी पूनम के नेतृत्व में अभियान चलाकर भूरा की निम्न चल/अचल सम्पत्ति को तहसीलदार अमरोहा मय राजस्व टीम व प्रभारी निरीक्षक थाना डिडौली मोहित चौधरी मय फोर्स द्वारा राज्य सरकार के एतद्द्वारा उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि.-1986 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्पत्ति कुर्क की गयी –

1. ग्राम असगरीपुर मंे एक आवासीय मकान गाटा संख्या 449, कीमत करीब 32 लाख रुपये जो मतलूब के नाम पर खरीदा गया।
2. ग्राम असगरीपुर मे एक दुकान गाटा संख्या 372, कीमत करीब 07 लाख रुपये जोकि पत्नी शाबरी के नाम पर खरीदी गई।
3. ग्राम असगरीपुर मे पुस्तैनी जमीन कीमत करीब 22 लाख रुपये।                                                                                                                                                      4. एक बिटारा ब्रेजा कार नं.डीएल 6 सीक्यू 6662 कीमत करीब 6 लाख 50 हजार रुपये।

भूरा उपरोक्त के मकान गेट व दुकान पर तहसीलदार अमरोहा द्वारा ताला लगाकर सील सर्वे मोहर किया गया। जमीन, गाड़ी को जब्त किया जिसका स्वामित्व तहसीलदार अमरोहा के पास रहेगा।

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर व गौतस्करी अपराधी भूरा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना डिडौली, थाना रजबपुर, जनपद हापुड़, राज्य हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में गैंगस्टर अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गौवंश हत्या व गुण्डा एक्ट सम्बन्धित कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं।

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here