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Wednesday, February 18, 2026
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रंगदारी न देने पर हथियारबंद लोगों के साथ फार्म में आकर दी जान से मारने की धमकी

रामनगर (महानाद) : एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर 15-16 हथियारबंद लोगों पर उसके फार्म पर आकर रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

ग्राम लछमपुर नयाबाद, बैलपोखरा, कालाढूंगी, जिला-नैनीताल निवासी चन्द्रशेखर पुत्र स्व. केशव राम ने रामनगर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उिसका फार्म बलवीर गार्डन, छोई, खुशालपुर, लामपुर लच्छी, रामनगर, नैनीताल में स्थित है। दिनाँक- 03/11/2025 की दोपहर के 1.00 से 2.30 बजे 04 गाड़ियों में 15-16 हथियार बन्द लोग चोरी छिपे जंगल के रास्ते उसके फार्म में उसे जान से मारने की नीयत से दाखिल हुए।

चन्द्रशेखर ने बताया कि मौके पर उसके खेत मे धान मढ़ाई चल रही थी तथा बटाईदार रंजीत मौके पर मौजूद था, जिसने उसे फोन कर कहा कि आप घर से बाहर मत निकलना, कुछ हथियार बन्द लोग आपको जान से मारने के लिए छोई फार्म में आये हुए हैं और आपको तलाश रहे हैं। जब वह मौके पर नहीं मिला तो उपरोक्त व्यक्तियों ने रंजीत सिंह को धमकी देते हुऐ यह कहा कि अगर चन्द्रशेखर ने हमें रंगदारी का पैसा नहीं दिया तो हम चन्द्रशेखर को जान से मार देंगे, आज तो वह बच गया, लेकिन हम फिर आयेंगें।

चन्द्रशेखर ने बताया कि काली डिफेण्डर द्वारा पूर्व में दिनाँक-20-08-2025 को उसका पीछा गया जब वह रामनगर कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रहा था। तथा दिनाँक-22/08/2025 को जब उसका बेटा हेमन्त शेखर भी रामनगर कोर्ट मे गवाही देने जा रहा था, उसका भी पीछा काली डिफेण्डर द्वारा किया गया था, जिसकी सूचना उसने पूर्व में कोतवाली मे दी थी।

चन्द्रशेखर ने बताया कि उसे पूर्ण अंदेशा है कि उपरोक्त वाहनों से उसका पीछा महेश आगरी उर्फ महेश चन्द्र टम्टा द्वारा करवाया जा रहा है व उसके द्वारा ही अपने उपरोक्त वाहन वालों से पैसे की डिमाण्ड करवायी जा रही है व फार्म में आकर उसके कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, जिससे दहशत का माहौल कायम रहे।

चन्द्रशेखर ने बताया कि महेश द्वारा पूर्व में उस पर दिनाँक-02/10/2019 को प्रोफेशनल शूटरों द्वारा जानलेवा हमला करवाया गया, जिसका वाद कोर्ट में विचाराधीन है। उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। उपरोक्त विपक्षी कभी भी घटना की पुनरावृत्ति करवा सकता है। उसने उक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है।

चन्द्रशेखर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने महेश आगरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(4), 351(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई तारा सिंह राणा के हवाले की है।

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