खटीमा (महानाद) : 3 वर्ष पूर्व अवैध संबंधों के चलते एक युवती ने अपने जीजा के साथ अपनी बहन की हत्या कर दी थी। अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी जीजा साली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि सितारगंज के कठंगरी निवासी रियाज अहमद ने 16 नवम्बर 2018 को किच्छा निवासी अपने दामाद शादाब पर अपने बेटी यास्मीन को रसमलाई में जहर मिलाकर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी दामाद शादाब पर मुकदमा दर्ज कर जांच की तो उसमें आरोपी की साली की अमरीन का नाम भी सामने आया था। पुलिस जांच में जीजा-साली के बीच अवैध संबंध होने की बात भी सामने आई थी। इसी के चलते जीजा साली ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
जांच के बाद 28 मार्च 2019 को पुलिस ने मामले में न्यायालय में जार्च शीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 15 गवाह पेश किये। दोनों पक्षो की दलील सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र नयायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी जीजा शादाब को धारा 302, 120बी के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड व साली अमरीन को धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।