देहरादून (महानाद) : सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही सूचना कि कोरोना के कारण हुई मौत पर मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जायेगा, बिल्कुल झूठी है। उत्तरराखंड सरकार ने इस खबर का खंडन किया है।
शासन की ओर एक पत्र जारी कर कहा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड -19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एमएचए पत्र संख्या 32-7/2014 एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या – 33-04/2020 – एनडीएम-1, दिनांक 15.04.2021 में ” Item and norms of assistance under State Disaster Response Fund ( SDRF ) for containment measures of COVID – 19 ” Å 1. Measures for quarantine , sample collection and screening : A 2. Procurement of essential equipment’s / labs for response of COVID – 19 19109 कव निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने उल्लेख नहीं किया गया है।
अतः सोशलीिमडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग खण्डन करता है।