मुंबई (महानाद) : बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला तोड़ने के मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने बीएसी को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस रद्द कर दिया।
बता दें कि उद्धव सरकार की कट्टर आलोचक कंगना रनौत का बंगला बीएमसी द्वारा एक दिन का नोटिस देकर समय से पहले ही तोड़ दिया गया था। जिस पर कंगना ने बीएसी की अवैध कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और बीएमसी से दो करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाये जाने की मांग की थी।
मुंबई हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीएमसी द्वारा की कार्रवाई को गलत बताते हुए बीएमसी द्वारा दिये गये नोटिस को रद्द कर दिया और कंगना के बंगले में तोड़फोड़ से हुए नुकसान का आंकलन स्वतंत्र एजेंसी से कराने के आदेश दिये हैं।
मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कंगना ने टिव्ट कर लिखा कि यह मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है।