आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : लगभग पांच साल पहले एटीएम से 5.83 लाख की रकम चोरी होने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये हैं।
बता दें कि टाटा कम्यूनिकेशन पेमेंट सोल्यूशंस (Tata Communication Payment Solutions) के मैनेजर विवेक गौड़ ने अपने अधिवक्ता संजय रुहेला के माध्यम से न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि कंपनी काफी समय से पूरे देश में एटीएम तथा उससे संबंधित अन्य गतिविधियों का संचालन कर रही है। मई 2017 में कुछ अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों ने नैनीताल बैंक स्थित टाटा इंडीकेश एटीएम प्रणाली में घुसकर तार निकाले और कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपियों ने नकदी रखने के खानों में रखी 5.83 लाख की नकदी निकाल ली। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। उसके बाद 24 मार्च 2019 से लॉकडाउन लग गया। इसके चलते कोई कार्रवाई नही हो पाई।
न्यायालय ने अधिवक्ता को ऑनलाइन सुना और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कोतवाली काशीपुर को मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये हैं।