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Wednesday, February 25, 2026
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काशीपुर : नाबालिग का अपहरण कर जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : नगर निवासी एक व्यक्ति ने 5 लोगों पर उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करने और नाकाम होने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

नगर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 साल की नाबालिग पुत्री दीन की पढ़ाई सीखने व सिखाने के लिये काशीपुर के एक मदरसे में जाती थी। वहाँ पर मदरसे के जिम्मेदार व देखरेख करने वाला फैसल पुत्र जहूर निवासी महुआखेडागंज, काशीपुरआते जाते उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करते तथा ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करते।

व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री ने डर की वजह से कोई भी बात घर पर नहीं बतायी, जिस कारण फैसल के हौंसले बुलन्द हो गये। दिनांक 4.10.2023 को उसकी पुत्री मदरसे गयी थी तो वहाँ पर फैसल उसकी पुत्री को डरा धमकाकर जबरदस्ती अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। उसको मोटरसाईकिल पर जाते हुये सलीम पुत्र जहर, सुबहान अली पुत्र मकबूल शाह, निवासीगण ग्राम कचनाल गुंसाई, बाजपुर रोड, काशीपुर ने देखा है।

व्यक्ति ने बताया कि फैसल उसकी पुत्री को अपने चाचा के घर लक्ष्मीपुर पट्टी ले गया, वहाँ पहले से मौजूद फैसल की माँ शमा, फैसल के पिता जहूर, फैसल की बहन अर्शी व फैसल का भाई बिलाल, निवासीगण महुआखेडागंज, काशीपुर एवं फैसल का बहनोई आदिल निवासी जसपुर मौजूद थे। उन सभी ने उसकी पुत्री की बिना मर्जी के उसका निकाह फैसल के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब उसकी पुत्री ने निकाह करने से मना कर दिया, तो उपरोक्त लोगों ने डराया धमकाया कि तुझे फैसल से निकाह करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब तुझे जान से मार देंगे, तथा तुझे सारे जमाने में बदनाम कर देंगे।

व्यक्ति ने बताया कि इसके बाद बमुश्किल उसकी पुत्री अपने घर आयी और उक्त घटना की सारे बातें अपने परिवार वालों को बतायीं। जिसके बाद उसे पता चला कि उक्त मदरसे में दीन की पढ़ाई सिखाने के नाम पर शारिक निवासी कोटा, राजस्थान, शाने इलाही निवासी आगरा व आदिल निवासी जसपुर एवं चार-पाँच अन्य लोग संस्था को चलाते हैं और नाबिलिग लड़कियों को अपने जाल में फँसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे की माँग करते हैं।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त 5 लोगों के खिलाफ धारा 363/366/384/506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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