काशीपुर : पहले बैंक से लिया 10.50 लाख का लोन, फिर धोखाधड़ी कर 11.50 लाख रुपये में बेच दी दुकान

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : एक दंपत्ति ने बैंक में बंधक दुकान को धोखाधड़ी कर 11.50 लाख रुपये में बेच दिया। मामले में धारा 156 (३) के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में स्वीकार कर एसीजेएम मिथिलेश पांडे ने आरोपी दंपत्ति को धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट में तलब किया है।

ग्राम कचनाल गुसाई, सूत मिल परिसर निवासी विमल गुप्ता ने अपने अधिवक्ता आनंद रस्तौगी के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में धारा 156 (३) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया कि उन्होंने हिना सिद्दीकी और उसके पति मौ. उमर से 11.50 लाख रुपये में 19.62 वर्गमीटर कि एक दुकान का सौदा किया था। हिना ने दुकान कि रजिस्ट्री उनके पक्ष में कर दी। बैनामे के समय हिना ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि उसकी दुकान पर किसी बैंक से कोई कर्ज बकाया नहीं है। 31 दिसंबर 2018 को इस दंपत्ति ने उसे दुकान पर कब्जा भी दे दिया।

विमल गुप्ता ने बताया कि जनवरी 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस दुकान में ताला लगा दिया। जानकारी लेने पर पता लगा कि यह दुकान बैंक में 10.50 रुपये के लोन में बंधक है। उन्होंने इस दुकान पर लोन लिमिट ली थी। इस बारे में पता करने पर आरोपी दंपत्ति ने विमल को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। तहरीर देने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोपी दंपत्ति को एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में तलब किया है।