विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : बाजपुर के एक व्यापारी ने काशीपुर के एक प्रोपर्टी डीलर/खनन कारोबारी पर उसके 67.5 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। व्यापारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
सूद कालोनी, बाजपुर निवासी हरिओम सिंघल पुत्र स्व. मातुराम सिंघल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि किसी परिचित ने उसकी जान पहचान आनंद होम, काशीपुर निवासी धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल से करवाई थी। पिछले 2 सालों में धर्मेन्द्र ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं और उससे कहा कि वह (धर्मेन्द्र अग्रवाल) वह रियल स्टेट, खनन आदि का व्यवसायिक कार्य करता है। जिसके लिए धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उससे चार माह के लिए एक करोड़ रुपये उधार मांगे और कहा कि इन पैसों से मुझे जो लाभ होगा उसका 50 प्रतिशत लाभांश वह मुझे देगा।
हरिओम सिंघल ने बताया कि वह धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल के झांसे में आ गया तथा अपने सम्बन्धियों व पारिवारिक सदस्यों अनिकेत सिंघल तथा पुलकित सिंघल एवं अपने भाई विनोद कुमार सिंघल एवं अपने मित्र की फर्म मै. बीडी एग्रो फूड्स / गुप्ता एग्रो फूड्स जालन्धर के खाते से धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं उनके द्वारा दिये गये अकाउन्ट नम्बरों जो कि अन्य लोगों के नाम पर थे में दिनांक 21.05.2021 से 13.08.2021 के मध्य लगभग रूपये 41,50,000/- आरटीजीएस द्वारा ट्रांसफर कर दिये तथा बाकी 39 लाख रुपये नकद दे दिये। ,
हरिओम ने बताया कि समय बीतने के बाद जब उसने अपने रुपये वापिस मांगे तो वह हीलाहवाली करने लगा। उक्त धर्मेन्द्र कुमार ने 31 लाख 50 हजार रुपये खातों में वापिस कर दिये लेकिन शेष रकम के लिए लगातार टालता रहा। उक्त सम्बन्ध में उसने लगातार विगत लगभग 20 महीनों से धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल से व्यक्तिगत, टेलिफोन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सम्पर्क किया जाता रहा जिसके लिये उसने हमेशा झूठा आश्वासन ही दिया और उसके द्वारा कभी भी मेरी आवश्यकता पर कोई भी भुगतान न किया गया और न ही कराया गया।
हरिओम ने बताया कि दिनांक 29.07.2023 को धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल का उसके पास फोन आया कि मैं रुपये लेकर आपके पास आ रहा हूं। तब लगभग सायं 4ः30 बजे धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल व हेमचन्द्र पाण्डेय उसके पास आये और कहने लगे कि अभी मेरे पास रुपयों का इन्तेजाम नहीं हुआ है। मैं आपको लिखित रूप में लिखकर दे रहा हूं कि में आपको बकाया पूर्ण धनराशि दिनांक 30.08.2023 तक तीन किश्तों के माध्यम से जल्दी ही दे दूंगा। परन्तु बाद में दिनांक 30.07.2023 को उनके द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट थाना केलाखेड़ा, जिला उधमसिंहनगर में उसके विरुद्ध दी गयी जिसमें धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उसकें द्वारा उक्त दस्तावेज दबाव तथा उसे बन्धक बनाकर लिखवाये जाने का उल्लेख किया गया।
जब हरिओम ने उक्त फर्जी रिपोर्ट के सम्बन्ध में धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल से दिनांक 30.07.2023 को सम्पर्क किया तो उसके द्वारा उससे कहा गया कि वह शेष रकम वापिस नहीं करेगा तथा तुमसे जो बन पड़ता है वह कर ले। जब उसने अपनी मांग जारी रखी तो धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उसे गन्दी गन्दी गाली देते हुए झूठे मुकदमें में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।
हरिओम सिंघल कीतहरीर के आधार पर पुलिस ने धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ धारा 406, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई देवेन्द्र सिंह के हवाले की है।