विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : खुशी नाम की युवती ने पककाकोट, काशीपुर निवासी एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर 7 लाख रुपये ठग लिये। पुलिस ने युवक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
मौ. पक्काकोट, काशीपुर निवासी एक युवक ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमायूं रेंज, उत्तराखण्ड को तहरीर देकर बताया कि उसकी जान-पहचान इंस्टाग्राम पर“Official Khushi.4” नाम से संचालित एक आईडी के माध्यम से एक लड़की से हुई थी। उक्त लड़की ने उससे लगातार बातचीत करनी शुरू कर दी तथा धीरे-धीरे प्रेमपूर्ण बातें करके उसका विश्वास जीत लिया।
उक्त लड़की ने युवक को बताया कि वह मौज ऐप पर ‘खुशबू’ नाम से आईडी संचालित करती है। इसके बाद उक्त लड़की ने उससे मौज ऐप पर रिचार्ज करवाने एवं गिफ्टिंग कॉइन्स प्राप्त करने के नाम पर बार-बार धनराशि खर्च करवानी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त वह अपनी घरेलू परेशानियों एवं आवश्यकताओं का हवाला देकर विभिन्न ऑनलाइन तथा अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से भी उससे धनराशि प्राप्त करती रही।
युवक ने बताया कि उक्त लड़की उसके साथ प्रेम संबंध होने का विश्वास दिलाती थी तथा उससे दिसंबर 2026 में शादी करने का आश्वासन भी देती थी। जब भी वह उससे पैसे माँगती थी, तब अपने प्रेम संबंध एवं भविष्य में शादी करने की बात कहकर उसे विश्वास दिलाती थी कि वह उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसी विश्वास में आकर वह उसकी माँग के अनुसार लगातार पैसे देता रहा।
युवक ने बताया कि दिनांक 05 जनवरी 2026 से 30 अगस्त 2026 तक उसके बैंक खाते से कंप्यूटर संसाधन का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की नीयत से क्यूआर कोड और ऐप के माध्यम से विभिन्न तिथियों पर ऑनलाइन धनराशि उक्त लड़की द्वारा प्राप्त की गई। उसके द्वारा उक्त लड़की को अब तक लगभग 7,00,000 लगभग तक की धनराशि दिए जाने का अनुमान है। इसमें कुल लगभग 150 ट्रांजैक्शन ऑनलाइन उसके द्वारा की गई है जो विभिन्न एप और क्यूआर कोड के माध्यम से धनराशि जिसमें भेजी गई है।
युवक ने बताया कि उक्त लड़की की मौज ऐप आईडी की गतिविधियों को देखने पर संदेह हुआ कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य व्यक्तियों से भी रिचार्ज एवं गिफ्टिंग कॉइन्स प्राप्त कर रही थी। इसके बाद जब उसने उससे इस संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया तो उसे ब्लॉक कर दिया गया।
युवक ने बताया कि उसकी उक्त लड़की से अंतिम बार बातचीत दिनांक 20 सितंबर 2026 को हुई थी। इसके बाद से उक्त लड़की उसके फोन एवं अन्य माध्यमों से संपर्क करने के प्रयासों का कोई उत्तर नहीं दे रही है तथा उसकी धनराशि भी वापस नहीं कर रही है। उसने उक्त युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी धनराशि वापस दिलवाये जाने की मांग की है।
काशीपुर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात युवती के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कोतवाल हरेन्द्र चौधरी स्वयं कर रहे हैं।



