Voter ID card: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ा फैसलै लिया है। अब अब 17 वर्ष उम्र वाले युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं को ही पात्रता थी। लेकिन अब इस एज लिमिट को कम कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इससे पहले 18 साल की आयुसीमा को पूरा करने के बाद 1 जनवरी को ही नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता था।
वहीं चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से आधार लिंक करने की कवायद शुरू कर दी है। आधार लिंक की प्रक्रिया को अप्रैल 2023 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया जाएगा।
एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा।