डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सुनाई गई उम्रकैद की सजा, लगा 31 लाख का जुर्माना

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धर्मवीर बात्ता
पंचकूला (महानाद) : रंजीत सिंह हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबाआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि सेवादार रंजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई 2002 को हुई थी। मामले में सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को एफआईआर दर्ज की थी। सेवादार रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम, सबदिल, अवतार, जसवीर और कृष्ण को दोषी ठहराया गया था। रंजीत सिंह के परिवार ने कहा कि उन्होंने न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। वे फांसी की सजा की उम्मीद लगाए बैठे थे हालांकि कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सुनाई है।

आपको बता दें कि बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम को रेप के मामले में 20 साल कैद की सजा दी गई है। वहीं पत्रकार की हत्या के मामले में भी वह उम्रकैद की सजा काट रहा है। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया गया। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

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