रुद्रपुर (महानाद) : दो समलैंगिक युवकांे ने आपस में शादी करने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने की गुहार लगाई है। ामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसएसपी ऊधम सिंह नगर व कोतवाल रुद्रपुर को युवकों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
बता दें कि रुद्रपुर के दो युवक लंबे समय से एक दूसरे को प्यार करते थे और आखिरकार घरवालों के विरुद्ध जाकर दोनों ने आपस में शादी कर ली। जब दोनों युवकों के घरवालों ने इसका विरोध किया तो दोनों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने की गुहार लगाई। याचिका में युवकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उनकी भी उतनी ही भावनाएं और इच्छाएं हैं, जितने की सामान्य नागरिकों की।
बता दें कि वर्ष 2017 में 25 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे अपराध माना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। जीवन का अधिकार मानवीय अधिकार है, इस अधिकार के बिना बाकी अधिकार औचित्यहीन है।