सुहानी अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखंड ने राज्य में चलने वाली स्कूल बसों/स्कूल वैन के लिए किराया तय कर दिया है।
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-161/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 में न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में प्रयुक्त ठेका वाहनों यथा-स्कूल बस / टैक्सी / मैक्सी के परिवहन शुल्क का निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।
समिति द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त वाहनों के परिवहन शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में औसत वाहन मूल्य, मासिक किश्त पर व्यय, चालक मासिक वेतन पर व्यय, परिचालक का मासिक वेतन/महिला गार्ड पर व्यय, मोटरयान कर पर मासिक व्यय, अनुरक्षण पर मासिक व्यय, बीमा पर मासिक व्यय, ईंधन पर मासिक व्यय, परमिट पर व्यय, फिटनेस पर व्यय एवं अन्य व्यय सभी घटकों का संज्ञान लिया गया।
समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्कूल बसों में प्रयुक्त ठेका वाहनों यथा-स्कूल बस / टैक्सी / मैक्सी के परिवहन शुल्क का निर्धारण किये जाने का निम्नवत निर्णय लिया गयाः-
स्कूल बस लिए लिए तय किया गया किराया –
1-10 किमी 2200 रुपये
10-20 किमी 2700 रुपये
20-30 किमी 3200 रुपये
30 से अधिक 3700 रुपये
स्कूल वैन लिए लिए तय किया गया किराया –
1-5 किमी 2100 रुपये
5-10 किमी 2500 रुपये
10-20 किमी 3000 रुपये
20 से अधिक 3500 रुपये




