नई दिल्ली (महानाद): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी को गलत बताने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच, पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल 2024 को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था और वो विगत 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। वहीं, सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी के वकील एसजी एसवी राजू ने कहा था कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा?
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