सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी की अर्जी, कोटद्वार में ही चलेगा मुकदमा

0
481

नई दिल्ली/कोटद्वार (महानाद) : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की अर्जी खारिज कर दी। पुलकित ने अपने मुकदमे को कोटद्वार की अदालत से किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

पुलकित आर्य की अर्जी खारिज करते हुण् सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन आपराधिक मामला है। इस केस में जल्द सुनवाई और न्याय करने की जरूरत है।

आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड की राजनीति में तहलका मचा दिया था। क्योंकि इस केस का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के सत्ताधारी भाजपा नेताओं से गहरे संबंध थे तथा मामले में किसी वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाने और मना करने पर हत्या करने जैसी बातें भी चर्चाओं के केंद्र में रही हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर अब तक कई बार आंदोलन करते रहे हैं।

विदित हो कि पौड़ी गढ़वाल के एक गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वन्तरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करती थी तथा वहीं पर रहती थी। 18 सितंबर 2022 को उसके लापता होने की खबर खुद वन्तरा रिसोर्ट के स्वामी के बेटे पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस को दी थी। जिसके एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ था। मामले में पुलकित आर्य तथा उसके दो मैनेजर सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

वहीं, सरकार द्वारा इस मामले में पी. रेणुका के नेतुत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा 100 लोगों की गवाही/ बयान दर्ज कर 500 पेज की रिपोर्ट दाखिल की गई थी। 2022 से तीनों आरोपी जेल में बंद हैं तथा कोटद्वार जिला अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। आरोपियों को जमानत तक नहीं मिल सकी है।

अब आरोपी पुलकित आर्य ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपना मुकदमा कोटद्वार से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here