spot_img
spot_img
Wednesday, February 25, 2026
spot_img

खनन माफिया के बुलद हौंसले, बैरियर तोड़ भागा, पुलिस की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश

जसपुर (महानाद) : खनन माफियाओं के हौंसले इतने बुलंद हो गये हैं कि वे पुलिस को भी अपना निशाना बनाने से नहीं छोड़ रहे और चोरी के खनन को ले जाने के लिए बैरियर तोड़ कर पुलिस की गाड़ी पर ही डंपर चढ़ा दे रहे हैं।

ताजा मामला धर्मपुर चौकी का है। हेड कां. वीरेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि दिनांक 12-7-2024 के लगभग 12.30 बजे राजशेखर अपनी टीम के लगभग 6-7 व्यक्तियों के साथ धर्मपुर चौकी पर आये और बताया कि हम कैलाश रिवर माइनिंग बैड एण्ड मिनरल्स में कार्य करते हैं तथा एक ट्रक जिसमें बिना रॉयल्टी के अवैध उपखनिज भरा है, को हमने रास्ते में रोकने का प्रयास किया, परन्तु उसका ड्राईवर हमें जान से मारने की नीयत से हम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था, आप कृपया इसको रुकवा दें।

जिसके बाद वीरेन्द्र कुमार ने चौकी के सामने मौजूद स्लाईडिंग बैरियर खिसकाकर तथा टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा कर उक्त ट्रक चालक को रोकने का प्रयास किया परन्तु वह ट्रक नहीं रुका तथा लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाते हुए चौकी के 2 स्लाईडिंग बैरियर को घसीटकर अपने साथ ले गया। जिस पर उन्होंने इसकी सूचना चौकी प्रभारी चन्दन सिह बिष्ट को दी। जिसके बाद चौकी प्रभारी चन्दन बिष्ट हे.कां. वीरेन्द्र कुमार तथा कां. दीपक जलाल उक्त ट्रक का पीछा करते हुए अफजलगढ़ की ओर गये।

वीरन्द्र कुमार ने बताया कि चौकी से करीब 100 मीटर आगे रेहड़ की तरफ जाने पर दाहिनी ओर से ओवरटेक कर ट्रक के बगल में गाड़ी लगाकर कार की रूफ लाईट व टार्च की रोशनी जलाकर ट्रक को रुकने का इशारा किया तो वह शीशा खोलकर पुलिसवालों को गालिया देते हुए कहने लगा कि उसके पास रॉयल्टी नहीं है। माईनिंग वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी नासिर भाई व अपने गाड़ी मालिक से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि जो भी सामने आये उस पर गाडी चढ़ा देना, बाकी हम देख लेंगे। अगर सामने आये तो तुम पुलिसवालों पर भी गाड़ी चढ़ाकर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा।

वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि करीब 8-10 किमी. तक पीछा करने के दौरान ट्रक चालक ने रास्ते में कई बार पुलिसवालों को जान से मारने की नीयत से उन पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। चौकी से लगभग 10 किमी. दूर अफजलगढ़ की ओर जाने के बाद इसने ट्रक को वापस चौकी धर्मपुर की ओर मोड़ दिया। मोड़ पर ट्रकइ को रोकने का प्रयास किया उसने अपना स्टीयरिंग काटकर पुलिसकर्मियों की कार को दबाने का प्रयास किया, कार चला रहे चौकी प्रभारी ने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग काटकर कार को इसकी चपेट में आने से बचाया, कार में हल्के-फुल्के स्क्रैच लगे।

उसने बताया कि इसके बाद आगे चलकर अंगदपुर से इसने फिर से ट्रक घुमाकर रेहड की ओर डाल दिया और फिर से खिड़की से मुंह बाहर निकालकर गालियां देते हुए हमें ललकारते हुए कहने लगा कि आओ आज तुम्हारा खेल खत्म करता हूं, मेरे मालिक और नासिर भाई ने तो बोल दिया है कि तू गाडी चढ़ा दे, हम तेरी जमानत करा लेंगे। इसके बाद हमने इसको ओवरटेक कर आगे जा रही एक रोडवेज बस को रोड पर रुकवाकर रास्ता रोका तो ड्राईवर ट्रक को रोड पर खड़ा कर उससे उतरकर भाग गया, जिसका पीछा काफी दूर तक किया लेकिन अन्धेरे व बारिश का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा।

इसके बाद पुलिसकर्मियों ने रास्ते में जा रहे एक वाहन को रुकवाकर उसके ड्राईवर की मदद से उक्त ट्रक को चौकी ले जाने के लिये स्टार्ट किया तो लगभग 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद इसके मालिक ने ट्रक का जीपीएस लॉक कर दिया। चौकी प्रभारी ने चालान एप से उक्त ट्रक के मालिक का नाम पता चेक किया तो इसका नाम मौहम्मद सादिक पुत्र मौहम्मद एहसान निवासी गली नं. 5, कैला भट्टा, गाजियाबाद, उ.प्र. है।

चौकी प्रभारी चन्दन बिष्ट के सम्पर्क करने पर उक्त ट्रक मालिक ने माफी मांगते हुए, अभी थोडी देर में ड्राईवर को भेजने आदि बात करते हुए लगभग 4-5 घण्टों तक पुलिसवालों को गुमराह किया और अलग-अलग लोगों को मौके पर भिजवाकर प्रलोभन दिलवाता रहा। उक्त वाहन स्वामी द्वारा नासिर नामक व्यक्ति का मोबाइल नं. देकर बताया गया कि नासिर भाई इस गाड़ी की फील्डिंग करते हैं तथा ये ड्राईवर के सम्पर्क में है। उक्त नासिर को ड्राईवर को मौके पर भेजने अधवा गाड़ी का जीपीएस लॉक खुलवाने को कहा तो वह भी भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें करके पुलिसवालों को गुमराह करता रहा।

इसके बाद चौकी प्रभारी चन्दन सिंह बिष्ट ने एसआई जावेद मलिक से सम्पर्क कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रक का जीपीएस लॉक खुलवाया। इसके उपरान्त ट्रक को खोलकर चेक किया तो इसमे रेता भरा है। रेत की कोई रॉयल्टी अथवा कागजात गाड़ी में मौजूद नहीं है। उक्त ट्रक का वजन कराया तो कुल वजन 99585/- किलोग्राम है। उक्त ट्रक को चौकी लाकर लावारिस में दाखिल कर मौ. सादिक, नासिर तथा अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109, 303 (2), 317 (2), 351(3), 352, 61(2)ए तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दज्र कर मामले की जांच एसआई राजेश पांडे के सुपुर्द की गई।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles